
नीमच, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री
दिनेश जैन व्दारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में
आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चि करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए गए है।
1. सम्पत्ति विरूपणः-
(अ) शासकीय सम्पत्ति का विरूपण:- शासकीय सम्पत्ति से आशय शासकीय अहाते से है जिसमे
शासकीय भवन एवं केम्पस निहित है । इन स्थानों पर समस्त राजनैतिक प्रकार के बैनर,
पोस्टर, बाल रायटिंग, झण्डे कटआउट, होर्डिंग आदि को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे
की अवधि में हटाए जाए।
(ब) शासकीय सम्पत्ति का विरूपण एवं सार्वजनिक स्थानों का दुरूपयोग:- सभी प्रकार के
अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन जैसे दिवार लेखन, पोस्टर पेपर या अन्य रूप में विरूपण
कटआऊट्स/होर्डिंग, बेनर बन्टिंग, फ्लेग आदि जो शासकीय भवनों अथवा स्थलों जैसे रेल्वे
स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयर पोर्ट, रेल्वे ब्रिज, रोड़वेज शासकीय बसों, विद्युत एवं टेलीफोन के
खम्बों, नगर पालिका, नगर परिषद के भवनों इत्यादि से आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की
घोषणा से 48 घण्टे के भीतर हटाए जाएं।
(स) निजी सम्पत्ति का विरूपण:- स्थानीय कानून एवं न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते
हुए निजि सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापनों को निर्वाचन
आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे में हटाए जाएंगे।
2. शासकीय वाहनों के दुरूपयोग पर रोक:-
(अ) वाहन:-परिवहन हेतु प्रयुक्त कोई भी वाहन जो यांत्रिकी ऊर्जा या अन्य किसी माध्यम से
संचालित है उसे वाहन माना गया है इसमें ट्रक, लॉरीज, टेम्पों, जीप, कार ऑटो रिक्शा, ई-
रिक्शा, बस आदि सम्मिलित है।
(ब) शासकीय:-केन्द्र या राज्य सरकार के या उनके अण्डरटेकिंग, पब्लिक अण्डरटेकिंग ज्वाइंट
सेक्टर (केन्द्र या राज्य), स्थानीय निकाय, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, को-ऑपरेटिव सोसायटी,
अन्य कोई बाड़ी जिसमें चाहे शासन का नाम मात्र का अंश लगा हो आदि शासकीय कहलाएंगे।
ऐसे शासकीय वाहनों का उपयोग राजनैतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों या अन्य निर्वाचन से जुड़े
व्यक्तियों (निर्वाचन संबंधी शासकीय अधिकारियों को छोड़कर) द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान
प्रचार में उपयोग में नहीं लाया जाएगा या निर्वाचन प्रचार उद्देश्य से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा
(आयोग द्वारा अपने निर्देशों में दी गई छूट को ध्यान में रखते हुवे)।
3. शासकीय खर्चों पर विज्ञापन:-शासकीय खर्चो पर प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया में कोई भी
विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जाएगा। जिसमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों या उसकी सम्भावना
को बढ़ावा देने के उद्देश्य पूर्ण हो। यदि कार्यक्रम की घोषणा से पूर्व कोई विज्ञापन जारी
किया जा चुका है, तो यह सुनिश्चित किया जाए, कि उसे तत्काल रोक दिया जाए और उसे वापस
लिया जाए।
4. आफीशियल वेबसाईट पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ्स:- केन्द्र/राज्य की समस्त
आफीशियल वेबसाईट से राजनेताओं, मंत्रियों आदि के चित्र हटाए जांएगे।
5. निर्माण एवं विकास संबंधी गतिविधियाँ:-घोषणा के 72 घण्टे में जिला निर्वाचन अधिकारी
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी वर्कस डिपार्टमेंट से निम्न जानकारी प्राप्त करेंगे:-
(1) धरातल पर प्रारम्भ हो चुके कार्यो की सूची ।
(2)उन नवीन कार्यों की सूची जिनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
6. आदर्श आचार संहिता एवं व्यय निगरानी संबंधी गतिविधियाँ:-फ्लाईगं स्क्वाड, व्ही.एस.टी,
(विडियो निगरानी दल) शराब, कैश एवं प्रतिबंधित दवाओं हेतु सघन चेकिंग के लिए संबंधित
विभागों/टीमों को घोषणा के साथ ही सक्रिय किया जाएगा, ताकि आचार संहिता के उल्लंघन एवं
अवैध शराब, केश सामग्री आदि के परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
7. शिकायत निवारण प्रणाली:- सी-विजिल 1950 स्थानीय टोल-फ्री नम्बर समाधान के माध्यम
से शिकायत निवारण) संबंधी प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के
24 घण्टे के भीतर 24×7 आधार पर कॉल सेन्टर सक्रिय किए जाएंगे। सभी शिकायतों को
प्राथमिकता के साथ जाँच में लिया जाएगा एवं उसके संबंध में की गई कार्यवाही की कृत
कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) भेजी जाएगी। कंट्रोल रूम पर 8-8 घण्टे के आधार पर ड्यूटी रोस्टर
तैयार कर कर्मचारी तैनात किए जांएगे।
8. आईटी एप्लीकेशन:-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी आईटी एप्लीकेशन यथा
आफिशियल वेबसाईट, सोशल मीडिया आदि को एक्टीवेट किया जाएगा।
9. मतदाता एवं राजनैतिक दलों की जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार:-निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के
साथ ही मतदाताओं को मताधिकार के नैतिकता पूर्ण उपयोग करने एवं राजनैतिक दलों के लिए
एवं संभावित अभ्यर्थियों की जानकारी का आयोग के निर्देशों का अधिकाधिक प्रचार प्रसार
किया जाएगा।
10.शैक्षणिक संस्थाओं एवं नागरिक समूहों की सक्रिय भागीदारी:-आम मतदाताओं के मध्य
मतदान संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु इन संस्थाओं एवं समूहों की सक्रिय भागीदारी
सुनिश्चित की जाएगी।
11.मीडिया सेन्टर:-ई.व्ही.एम/व्ही.व्ही.पेट एवं निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियों को मतदाताओं,
राजनैतिक दलों एवं अन्य हितधारकों के मध्य पर्याप्त, प्रचार करने एवं उनकी जिज्ञासाओं का
समाधान करने व किसी भी भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोकने के लिए मीडिया सेन्टर को
सक्रिय किया जाएगा, ताकि जनता के मध्य सकारात्मक संदेश समय पर व प्रायोगिक रूप से
पहुँचे।
12. एस.सी.एस.सी.एवं डी.ई.एम.सी.:-घोषणा के साथ ही इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमाणक
हेतु जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी कमेटी को सक्रिय किया जाएगा। इस हेतु समस्त प्रकार के
उपकरण, मेन पावर आदि की उपलब्धता पूर्व से सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनके साथ ही
अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित रैली, सभा, जूलूस व अन्य प्रचार कार्यक्रमों की
मॉनीटरिंग हेतु डी.ई.एम.सी. के माध्यम से समस्त खर्च निगरानी टीमों को लॉजिस्टिक एवं अन्य
सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएगी।
अतः आयोग के निर्देशों का पालन करने हेतु सभी का ध्यान आकर्षित किया गया है।
साथ ही इनका निर्धारित समय सीमा में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए है।