
नीमच 29 मार्च 2024, कलेक्टर एवं जिला दण्डधिकारी नीमच दिनेश जैन द्वारा नीमच
जिले में आगामी पर्व यथा गुडीपड़वा, चैत्र नवरात्र प्रारंभ, ईद उल फितर, अम्बेडकर जयंती
इत्यादि त्यौहारों के मद्देनजर जुलुस/चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय
नारेबाजी करने पर दण्डप्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मंक आदेश जारी किया
गया है । साथ ही विभिन्न मोबाईल कंपनियों विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेज के
सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा । कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के
मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराये पर नही देगे, जबतक
कि किरायेदार का पूर्ण विवरंण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नही कर देते ।
दण्ड प्रकिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत शेष प्रावधान कार्यालय जिला
मजिस्ट्रेट जिला नीमच के आदेश क्र./लो.स.निर्वा/आचार सहिता/2024/653 नीमच दिनांक
16.03.2024 अनुसार यथावत लागू रहेगे। उक्त आदेश 25 मई 2024 तक प्रभावशील रहेगा
तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान
अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।