
माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी सोमदत्त पिता सुरेश जाटव निवासी शांतिनगर देवास को दोषी पाते हुये धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(N), 376(3) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6, 5(j)(ii)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 13000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 07-03-2021 को फरियादी की बड़ी बेटी नाबालिक पीडि़ता अपने भाई-बहनो के साथ झाबुआ बाजार करने गये थे, तो भाई बहन वापस घर आ गये, किन्तु नाबालिक पीडि़ता भाई-बहनो के साथ वापस घर नही आई, तो उसने पूछा की नाबालिक पीडि़ता कहा है तो भाई-बहन ने बताया कि नाबालिक पीडि़ता बस स्टेण्ड झाबुआ से 2.00 बजे वाली बस में बैठकर कही चली गई है। यह बात फरियादी ने उसके मामा को बताई और मामा व पत्नि को साथ लेकर झाबुआ बस स्टेण्ड पहुंचे व नाबालिक पीडि़ता की कस्बा झाबुआ व आसपास व रिश्तेदारियों में की, लेकिन नाबालिक पीडि़ता का कोई पता नही चला तो उसे शंका है कि उसकी नाबालिक पीडि़ता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया होगा। उसकी नाबालिक पीडि़ता तलाश करने पर भी नही मिलने पर फरियादी द्वारा पुलिस थाना झाबुआ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नाबालिक पीडिता करीबन 3 माह बाद दिनांक 20.12.2021 पुलिस द्वारा दस्तयाब कर कथने लेख किये गये जिसमें नाबालिक पीडि़ता ने बताया कि उसकी पहचान गुजरात मजदूरी के समय आरोपी सोमदत्त जाटव से हुई थी, आरोपी सोमदत्त जाटव ने कहा कि वह उससे शादी करेगा व औरत बनाकर रखेगा, आरोपी ने उसे टापरी मे ले गया व उसके साथ गलत काम(बलात्कार) किया । आरोपी ने नाबालिक पीडि़ता को गोण्डल गुजरात में औरत बनाकर रखा था और उसके साथ गलत काम(बलात्कार) किया जिससे नाबालिक पीडि़ता को गर्भ ठहर गया। नाबालिक पीडि़ता ने गोण्डल गुजरात में एक लड़की को जन्म दिया है। विवेचना के दौरान आरोपी सोमदत्त जाटव को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश(लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम) श्री राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी सोमदत्त पिता सुरेश जाटव निवासी शांतिनगर देवास को दिनांक 21.08.2023 को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 376(2)(N), 376(3) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6, 5(j)(ii)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 13000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।