
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीमति विधि सक्सेना, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गोबरिया पिता अमरा वाखला निवासी ग्राम चुही को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग-2 भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन राजीव रूसिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी छगन पिता सुरजी वाखला द्वारा थाना रानापुर में रिपोर्ट किया कि दिनांक 04.12.2022 उसके परिवार में झापा का कार्यक्रम था, जिसमें जवला पिता सुरजी वाखला, गोबरिया पिता अमरा वाखला और उसके परिवार के अन्य लोग उपस्थित थे । कार्यक्रम के दौरान करीब 12.00 बजे दिन में गोबरिया का किसी बात को लेकर जवला से विवाद होने लगा तथा गोबरिया ने जवला को गालिया ग्लौच देने लगा, तो जवला ने गोबरिया को बोला कि तु मुझे गाली क्यों दे रहा है तो इस बात को लेकर गोबरिया ने वहा पर पड़ा एक बोर का लकड़ा उठाकर जान से मारने की नियत से जवला को सिर में मारा जिससे उसके भाई जवला को सिर में गंभीर चोंट आयी, जिससे जवला की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, आरोपी गोबरिया मौके से बोर का लकड़ा लेकर वहां से भाग गया । जवला की हत्या आरोपी गोबरिया पिता अमरा वाखला निवासी ग्राम चुही ने की है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रानापुर पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी गोबरिया को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था।
अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता राजीव रूसिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय श्रीमति विधि सक्सेना, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी गोबरिया पिता अमरा वाखला निवासी ग्राम चुही को दिनांक 29.09.2023 को दोषी पाते हुये धारा 304 भाग-2 भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।