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बैलों को वध हेतु ले जाने वाले तीन आरोपीगण को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास
26, Aug 2023

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मनासा। सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा दो बोलेरो पिकअप वाहन में वध हेतु 06 बैलों को ले जाने वाले तीन आरोपीगण (1) आबिद पिता युनुस मोहम्मद कुरैशी, उम्र-33 वर्ष, निवासी-सैलानीपुरा, हरीजन बस्ती, स्टेशन रोड, जिला रतलाम, (2) सलीम पिता यासीम खां, उम्र-52 वर्ष, निवासी-काजीपुरा, स्टेशन रोड, जिला रतलाम व (3) आजाद खां पिता बाबू खां, उम्र-34 वर्ष, निवासी-हाथीखाना, जिला रतलाम को धारा 4/9, 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 10000-10000रू अर्थदण्ड, धारा 4(1)/10, 6ए/10 मध्यप्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 2000-2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 11घ पशु क्रुरता अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 25-25रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ श्री रमेश नावडे़ द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10 जनवरी 2016 को सुबह के लगभग 9 बजे ग्राम पिपल्या रावजी के बस स्टैण्ड स्थित होटल के पास की हैं। फरियादी पवन पाटीदार एवं अन्य 5-10 लोग घटना दिनांक को होटल के पास खड़े थे कि उन्हें ग्राम उचेड़ की तरफ से दो पिकअप बोलेरो आती हुई दिखाई दी, जिसमें कुल 6 बैलों को क्रुरतापुर्वक ठूंस-ठूंस कर भरा हुवा था,  जिस कारण शंका के आधार पर पीक अप वाहन को रोका तो यह पता चला कि आरोपीगण बैलों को वध हेतु ले जा रहे थे। फरियादी द्वारा आरोपीगण व वाहन हो पुलिस थाना मनासा के हवाले किया गया व आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 13/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाई गई। पुलिस मनासा द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, चश्मदीद साक्षी व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा की गई।


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