
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी , भोपाल द्वारा बताया कि आज दिनांक 29/08/2023 को (माननीय सर्वोच्चा न्या्यालय की ई-कमेटी के निर्देशानुसार गठित वचुर्अल कोर्ट भोपाल) पीठासीन अधिकारी श्रीमान नितेन्द्र् सिंह तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल के द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन जैसे हेलमेट न पहनना, तीन लोगो द्वारा दोपहिया वाहन की सवारी करना, खतरनाक हालत में वाहन को खडा करना से संबंधित 7000 से अधिक मामलों में विगत सप्ताह मे कार्यवाही की गई एवं कार्यवाही करने के पश्चात यातायात नियमों के उल्लकघंनकर्ता के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस माननीय न्यायालय द्वारा भेजे गये। उक्त् एसएमएस पर दी गई लिंक पर जाकर 30 दिवस के भीतर जुर्माना जमा किया जा सकता है। जुर्माना जमा न किये जाने की दशा में उल्ल घंनकर्ता के विरूद्ध नियमित न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा जिसके पश्चात न्यायालय में उपस्थित होकर ही जुर्माना जमा किया जा सकेगा। उपरोक्त पहल से वाहन चालकों के समय व पैसे की बचत होगी एवं उन्हे अनावश्यक रूप से कोर्ट के चक्कार नही लगाने पडेंगे एवं घर बैठे आसानी से आनॅलाईन जुर्माना जमा कर सकेगे।