
इंदौर डिप्टी कलेक्टर और तत्कालीन बडवानी एसडीएम घनश्याम धनगर के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज हुआ है। परिवादी आकाश ठाकुर की शिकायत पर आरोपी डिप्टी कलेक्टर के अलावा पत्रिका और दैनिक भास्कर अखबार के संपादकों को भी आरोपी बनाया गया है।
बड़वानी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विनय जैन ने परिवादी की शिकायत पर 5 सितंबर को चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर समन जारी करने के आदेश दिए है। गौरतलब है कि आरोपी तत्कालीन एसडीएम घनश्याम धनगर ने परिवादी आकाश ठाकुर को लिस्टेड गुंडा और हस्ट्रिशिटर कह कर उनका अपमान किया था, और उनकी माता के नाम के नए बस स्टेंड स्थित भव्य कॉम्प्लेक्स को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था। इस पर परिवादी आकाश ठाकुर ने हाईकोर्ट एडवोकेट सुषमा शर्मा, एडवोकेट अरेका यादव, एडवोकेट भगवान प्रजापति और एडवोकेट रूपेश दवाने के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष मानहानि सहित अपराधिक षड्यंत्र रचने और अखबारों में झूठी खबर प्रकाशित करवा कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने का परिवाद प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने केस दर्ज कर आरोपियों को समन जारी करने के आदेश दिए हैं।