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माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्री सुभाष सुनहरे साहब, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रेसु पिता गांगु भुरिया उम्र 35 साल और शैतान पिता केुग भुरिया उम्र 42 साल निवासीगण भोयरा, रामा फलिया को दोषी पाते हुये धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000- 1000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा रिपोर्ट किया कि दिनांक 08.08.2021 को शैतान पिता केगु भूरिया की औरत शारदाबाई की अहमदाबाद में सांप काटने से मौत हो गई थी, उस समय उसके पिता रमेश पिता वागु भूरिया उम्र भूरिया उम्र 45 वर्ष भी अहमदाबाद मे ही मजदूरी पर था । शैतान की औरत शारदबाई का कार्यक्रम ग्राम भोयरा में किया गया था। शाम को लगभग 7.30 बजे फरयादी के मोबाईल पर शैतान का फोन आया कि तालाब के पुल पर आ बात करना है तो फरियादी व उसके पिता रमेश एवं भाई के साथ तालाब के पुल पर पहुंचे तो वहा पर शैतान व रेसु पिता गांगु भूरिया मिले दोनों ने माँ बहन की नंगी गालियां दी व शैतान ने पिता रमेश को बोला कि तु और तेरी औरत डाकन है इस कारण से मेरी औरत शारदा मर गई है तो रमेश ने बोला कि तेरी औरत शारदाबाई की मौत सांप काटने से हुई हैं। तु हमारे बारे में ऐसा क्यो बोलता है इस पर रेसु व शैतान ने कहा की तु डाकना है तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे तेरे कारण शारदाबाई की मौत हुई है कहते हुए रेसु ने अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से मृतक रमेश पर हमला कर दिया कुल्हाड़ी से मारने से रमेश के सिर में काफी चोटें आई व नीचे गिर गया । फरियादी व प्रवीण की भी जान लेने की नियत से शैतान ने लटठ से मारपीट किया फरियादी को बांये पैर, बायं तरफ पसली पर, प्रवीण को बांये हाथ की भुजा पर लट्ठ से मार कर चोंट पहुचाई हैं। फरियादी ने मोबाईल से उसके काका बबलु को सूचना दी तो काका बबलु मौके पर आया तो रेसु व शैतान वहां से भाग गये, बाद में काका बबलु ने टेम्पो में पिता रमेश, संजय प्रवीण को बैठा कर झाबुआ अस्पताल के लिये रवाना किया पिता रमेश, को बहुत ही गंभीर चोट होने से एम्बुलेंस से ईलाज के लिये दाहोद ले जा रहे थे कि पिटोल के पास पहुचे तो पिता रमेश की रास्ते में मौत हो गई । फरियादी कि रिपोर्ट पर से थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था।
अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया।
विचारण के दौरान माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्री सुभाष सुनहरे साहब,, झाबुआ द्वारा आरोपी रेसु पिता गांगु भुरिया उम्र 35 साल और शैतान पिता केुग भुरिया उम्र 42 साल निवासीगण भोयरा, रामा फलिया को आज दिनांक को दोषी पाते हुये धारा 302/ 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000- 1000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये।