.jpg)
माननीय विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण 1. दुबलिया पिता भाणजी भूरिया उम्र 36 साल, 2. भारत पिता नाथू भूरिया उम्र 25 वर्ष, 3. सुनिल पिता धुलजी भूरिया उम्र 26 वर्ष, 4. कमल पिता भावजी भूरिया उम्र 35 साल, 5. सरदार पिता भूरा भूरिया उम्र 35 वर्ष समस्त निवासीगण मादल्दा को दोषी पाते हुये धारा 120-बी, 302/149, 201, 404 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 45000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादी मानसिंह उसकी लडकी कमलाबाई जिसकी शादी तेजपुरा मे कर रखी थी दिनांक 20.07.2021 से उसके घर पर रह रही थी जो दिनांक 24.07.2021 को शनिवार दिन खवासा हाट बाजार करके वापस उसके घर मादल्दा आ गई थी दिनांक 25.07.2021 के रविवार के दिन सुबह घर से तेजपुरा जाने का कहकर निकली थी। उसके बाद गांव के लोगो द्वारा सुचना दी गई थी कि कोई अज्ञात महिला कि लाश कडीकुआ तालाब(जंगल) में पडी है इस पर से गांव के लोग व फरियादी व उसके साथ उसका लडका माधु आदि लोग देखने के लिये गये । महिला के कमर मे बंधा झोला खोलकर अन्दर चेक करते आधार कार्ड मिला जो उसकी लडकी कमला का होना पाया लड़की कमला के सिर मे दाहिने तरफ कान के उपर चोट के निशान थे तालाब मे शव औंधे मुंह पडा था। गांव के चौकीदार दिनेश व कांतीलाल को साथ मे लेकर चौकी पर रिपोर्ट करवाई । अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि मृतिका कमलाबाई का गांव के दुबलिया पिता भाणजी भूरिया निवासी-मादल्दा से काफी समय से प्रेम व अवैध संबंध थे, इन्हीं अवैध प्रेम संबंधों को लेकर कमलाबाई एवं दुबलिया का झगड़ा व विवाद चल रहा था। इसी अवैध संबंध के झगड़े की रंजिश को लेकर गांव के अभियुक्त दुबलिया सहित अभियुक्तगण भारत, सुनील, सरदार ने पूर्व से योजना बना रखी थी और सभी ने षड्यंत्रपूर्वक कमलाबाई को मोटरसायकल पर बिठाकर दुबलिया एवं भारत कड़ीकुंआ जंगल में सुनसान जगह तालाब तरफ ले गये थे, साथ में सुनील, सरदार एवं कमल भी पहुंच गये। तदुपरांत कमलाबाई को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार एवं पत्थर से मारपीट की, जिससे कमलाबाई को सिर में एवं शरीर में गंभीर चोटें आई, इस कारण वह वहीं पर मौके पर मर गई थी। कमलाबाई के मरने के बाद उसके शरीर पर जों चांदी की रकमें थीं, वह इन सभी ने ले ली थी। बाद में कमलाबाई के शव को पत्थर बांधकर कड़ीकुंआ जंगल के तालाब में फेंक दिया था । आरोपीगण दुबलिया आदि को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था।
अभियोजन की ओर से संचालनकर्ता श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क करते हुए अपना मामला बखुबी संदेह से परे साबित किया गया।
विचारण के दौरान माननीय विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण दुबलिया पिता भाणजी भूरिया उम्र 36 साल, भारत पिता नाथू भूरिया उम्र 25 वर्ष, सुनिल पिता धुलजी भूरिया उम्र 26 वर्ष, कमल पिता भावजी भूरिया उम्र 35 साल, सरदार पिता भूरा भूरिया उम्र 35 वर्ष समस्त निवासीगण मादल्दा को दिनांक 20.09.2023 को दोषी पाते हुये धारा 120-बी, 302/149, 201, 404 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं कुल 45000/- हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किये गये ।