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कोलार में नाबालिक वर्ष के बच्‍चे की जघन्‍य सनसनीखेज हत्‍या मामलें में आरोपिया  को आजीवन कारावास की सजा
23, Sep 2023

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माननीय न्‍यायालय सत्र न्‍यायाधीश  बलराम यादव, के द्वारा ग्राम चीचली बैरागढ, कोलार में नाबालिक 04 वर्ष के बच्‍चे की जघन्‍य सनसनीखेज हत्‍या मामलें में आरोपिया  सुनीता सोलंकी को धारा 302, 363 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपिया सुनीता सोलंकी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000रूपये व धारा 363 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रूपये का अर्थदंड का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती वर्षा कटारे, श्री विजय कोटिया द्वारा पैरवी की गई है। 

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-

घटना ग्राम चीचली बैरागढ, कोलार की है।  दिनांक 14/07/2019 को नारायण मीणा का नाती उम्र 04 वर्ष घर के बाहर खेल रहा था, शाम को वापस नहीं आया, जिसको 14/07/2019 से 16/07/2019 तक ढूंढा गया, जो नहीं मिला । पुलिस द्वारा मामलें में मर्ग कायमी की गई। पडोस में खाली पडे अमर सिंह के मकान में दिनांक 16/07/2019 को बदबू आने पर पुलिस द्वारा घर का ताला तोडकर व आस-पास के लोगों के साथ घर में जाकर देखा गया तो एक बच्‍चे की अधजली लाश मिली, जिसको नारायण सिंह मीणा द्वारा अपने नाती (वरूण) के रूप मे पहचान की गई। मौके से पुलिस द्वारा महिला के बाल जप्‍त किये गये एवं अन्‍य जप्तिया की गई। साथ घटना स्‍थल से एक गेहूं की लाईन जो सुनीता सोलंकी के घर तक गई थी, उस लाईन के सहारे सुनीता के सोलंकी के घर गये, जहां पर एक टंकी में गेहूं रखे हुऐ थे और उसके आसपास कीटनाशक दवाई रखी मिली थी जिसे पुलिस द्वारा जप्‍त किया गया था। संदेह के आधार पर आरोपिया सुनीता सोलंकी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपिया सुनीता सोलंकी व उसका पुत्र (अपचारी बालक) को अभिरक्षा में लिया गया, जिससे पूछताछ की गई, पूछताछ में सुनीता सोलंकी के द्वारा पुरानी रंजिस को लेकर मृतक वरूण का अपहरण कर उसे चींटी मार दवा खिलाकर मार दिया और उसे गेंहू की टंकी में अपने घर में बंद कर दिया , दिनांक 16/07/2019 को अमर सिंह के सूने पडे मकान में ले जाकार उसे जला दिया । मौके से जप्‍त किये महिला के बाल का डीएनए मिलान एवं सुनीता सोलंकी के घर से जप्‍त की गई कीटनाशक दवा के रेपर से लिऐ गये फिंगर प्रिंट की एफ एस एल से जांच पश्‍चात, डीएनए एवं फिंगर प्रिंट के मिलान व अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत अन्‍य साक्ष्‍यों के आधार पर अभियोजन ने अपना मामला प्रमाणित कया जिस कारण आरोपितया सुनीता सोलंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।

धारा 363 भादवि में कायमी कर विवचेना के दौरान आरोपिया के विरूद्ध धारा 363, 364, 302, 201, 34 भादवि का मामला पाये जाने से अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। आरोपिया सुनीता सोलंकी के पुत्र (अपचारी बालक) के संबंध में अभियोग पत्र बाल न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। 


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